नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट अवमानना के एक मामले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के प्रमुख को दोषी करार देने और दो माह की जेल की सजा सुनाने के तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूडन्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने एनटीपीसी प्रमुख के वकील सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के अभिवेदन पर गौर किया। मेहता ने कहा था कि मामले को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा यह मामला कुछ गैर-कार्यकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों के संबंध में अवमानना का है जिसमें एनटीपीसी के प्रमुख को दो माह की जेल की सजा सुनाई गई है। 
इस पर पीठ ने कहा हम इसे सुनेंगे। इसके साथ ही पीठ ने मेहता को न्यायाधीशों के लिए याचिका की तीन प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा। उल्लेखनीय है कि 31 दिसंबर को तेलंगाना हाईकोर्ट ने एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह को अवमानना ​​मामले में दो महीने की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने अवमाननाकर्ता को शीर्ष अदालत जाने का वक्त देते हुए छह सप्ताह के लिए फैसले के अमल पर रोक लगा दी थी।