बटला हाउस में अतिक्रमण या अन्याय? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा रास्ता, अगली सुनवाई अगले हफ्ते
दिल्ली: दिल्ली के बाटला हाउस में मौजूद कई दुकानों और मकानों पर यूपी इरिगेशन की तरफ से अवैध निर्माण के मामले में नोटिस लगाया गया है. बटला हाउस के खसरा नंबर 277 और 279 में स्थित मकानों और दुकानों के तोड़फोड़ नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई. वकील ने कहा कि यह मामला जामिया में तोड़फोड़ के खिलाफ है. सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि इसमें वो पहले हाईकोर्ट जाएं.
वकील ने कहा कि कोर्ट ने कहा था कि 15 दिन का नोटिस चाहिए, लेकिन यहां एक नोटिस चिपकाया गया है और कहा गया है कि हमें बेदखल कर देना चाहिए. 26 मई को नोटिस चिपकाया गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई. वकील ने कहा कि अगर इस पर सुनवाई हो सकती है तो हमारे पास कुछ उपाय हो सकते हैं. सीजेआई ने कहा कि मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करें.
5 जून तक खाली करने का नोटिस
साउथ दिल्ली के ओखला गांव में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की ओर से आदेश दिया गया है. आदेश के मुताबिक, खसरा नंबर-277 पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ ये नोटिस जारी की गई है. इस अवैध निर्माण में मुरादी रोड और सेलिंग क्लब रोड पर बने मकान और दुकानों शामिल हैं.
इन दुकानों और मकानों को खाली करने के लिए वहां नोटिस भी चस्पा किया गया है. इन दुकानों और मकान को 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया गया है. यह जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, जिस पर पिछले 50-60 साल से अवैध कब्जा किया गया है. वहीं इन घरों में रहने वाले और दुकानों के जरिए अपनी रोजी-रोटी चलाने वाले लोगों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इसे खाली नहीं करेंगे. हम लड़ेंगे-मरेंगे लेकिन इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे.
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