13 साल पुराने डकैती कांड में सात दोषियों को 10-10 साल की सजा
हाथरस । अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 की अदालत ने 13 साल पुराने चर्चित डकैती कांड में सात अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। हरिओम पाराशर उर्फ कनैटा, महेश सिंह, केशव पहलवान, हरिकिशन, मनीष पुजारी उर्फ मनीष कुमार, टिल्लू उर्फ कृष्ण गोपाल और पिन्टू उर्फ विक्रम को धारा 395, 397 और 412 IPC में दोषी पाया गया। तीनों धाराओं में सुनाई गई सजाएं एक साथ चलेंगी।मामला 9 जुलाई 2012 का है। मुरसान फाटक के पास बदमाशों ने स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर तमंचे के बल पर 11.88 लाख रुपये से भरी अटैची, मोबाइल और अन्य दस्तावेज लूट लिए थे। पुलिस ने 25 जुलाई 2012 को मुठभेड़ के बाद आरोपियों को लूटे गए माल और तमंचों सहित गिरफ्तार किया था। अभियोजन की ओर से एजीए गोविंद वशिष्ठ ने पैरवी की। अदालत ने अपराध को जघन्य बताते हुए कहा कि ऐसे अपराध करने वाले किसी सहानुभूति के हकदार नहीं हैं।
महिला अस्पताल में 100 सिजेरियन का लक्ष्य, निजी विशेषज्ञ भी किए अनुबंधित
दिल्ली में एयर इंडिया के पायलट की होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कमरे में मिला शव
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वैध भूमि स्वामी को मिला भौतिक कब्जा
टीबी खत्म करने के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में तेज कार्रवाई का संकल्प, डब्ल्यूएचओ ने बनाई नई रणनीति
दाऊजी मेले की तैयारियों को लेकर डीएम ने दिए दिशा-निर्देश
