बिलासपुर। डीजे की कर्कश आवाज लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। बच्चे और बुजूर्गो के सेहत पर भी कई बार घातक प्रभाव डाल चुका है। हाईकोर्ट ने इसे संज्ञान में लेते हुए वाहनों में तेज साउण्ड बाक्स धूमाल और स्पीकर लगाकर परिचालन करने वाले पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिये हैं। इस आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने डीजे पर नजर टेढ़ी कर ली। इसी के तहत बुधवार को दुर्गा विसर्जन के लिए परिवहन किए जा रहे डीजे वाहनों पर कार्रवाई करते हुए नगद जुर्माना लगाया गया। अलग अलग जगहों की कार्रवाई में हिर्री पुलिस ने 25 हजार, एवं तचातपुर पुलिस ने अलग अलग संचालकों से 40 हजार का जुर्माना वसूले।
डीजे संचालक पर 25 हजार का जुर्माना
हिरीह पुलिस द्बारा भोजपुरी टोल प्लाजा के पास वाहन चेकिग पाईंट लगाया गया था। इस दौरान बाहर से आ रहे डीजे वाहन को रोककर कार्रवाई की गई। परिहवन विभाग द्बारा डीजे संचालक गजेन्द्र कुमार को 25000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह पिकअप वाहन भी तेज साउण्ड बाक्स धुमाल स्पीकर के साथ परिवहन करते पाए गए, जिसे थाना लाया गया और कार्रवाई की जा रही है।
तखतपुर पुलिस एवं परिवहन विभाग ने 40 हजार का लगाया जुर्माना
आदर्श अचार संहिता के दौरान कोलाहल अधिनियम के तहत तेज साऊंड पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया गया है। नियमों के तहत तखतपुर पुलिस द्बारा मोढ़े मार्ग तखतपुर में वाहन चेकिग पाईंट लगाया गया। इस दौरान बाहर से आ रहे डीजे वाहन को रोककर चेक किया। जिसमे वाहन में भारी भरकम साऊंड सिस्टम पाए जाने पर कार्रवाई करने के लिए परिवहन विभाग को सुचना दी गई। सुचना पर परिहवन विभाग द्बारा डीजे संचालक अजेन कुमार साहू तथा संतोष कुमार निषाद पर 20 -20 हजार रुपए का का जुर्माना लगाया गया है।
कार्रवाई कर डीजे युक्त वाहन किया जब्त
बार-बार समझाइस देने के बाद भी नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर कोटा पुलिस ने डीजे संचालकों पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की। पुलिस द्बारा डीजु युक्त वाहन को जब्त किया गया। कोटा क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन में डीजे के उपयोग किया जा रहा था। डीजे संचालक द्बारा अधिक तेज साउंड व अत्यधिक बेस और रेट्रो लाईट डीजे का उपयोग किया जा रहा था। जिसकी थाने में लगातार शिकायत भी मिल रही थी। समझाइस के बाद भी सुधार नहीं आने पर डीजे संचालक के विरुद्ध कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर डीजे युक्त दो वाहनों को जबत किया गया।