नई दिल्ली। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस दौरान दोनों पक्ष कोर्ट में अपनी दलील पेश कर रहे हैं। दिल्ली सीएम ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी और हिरासत को कोर्ट में चुनौती दी है। 

केजरीवाल ने की रिहाई की मांग

केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी के कस्टडी में भेजने के आदेश को अवैध बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है। गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत देने से 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के इन्कार करने के कुछ घंटे बाद प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था।

अभी 28 मार्च तक ईडी कस्टडी में हैं दिल्ली सीएम

ईडी ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में पेश करके 10 दिन के रिमांड की मांग की थी। अदालत ने ईडी के अनुरोध पर केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी के कस्टडी में भेज दिया था। ईडी ने रिमांड की मांग करते हुए केजरीवाल को मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है।

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यह भी आरोप लगाया है कि दक्षिण समूह के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति में बदलाव किया गया है और इसके बदले 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई। रिश्वत में ली गई धनराशि का उपयोग गाेवा व पंजाब विधानसभा चुनाव में किया गया था।