न्यूयॉर्क । अमेरिका में डेल्टा एयरलाइंस में एक यात्री ने शराब के नशे में धुत्त होकर मां बेटी के साथ छेड़खानी की, जब‎कि पूरे सफर के दौरान वो परेशान होती रही, ले‎किन फ्लाइट अटेंडेंट ने उनकी बात को अनसुना कर ‎दिया। सफर में एक महिला और उसकी 16 वर्षीय बेटी शा‎मिल थीं। 9 घंटे की विमान यात्रा के दौरान उन दोनों मां-बेटी के बगल वाली सीट पर बैठा यात्री कथित रूप से यौन उत्पीड़न करता रहा। इस संबंध में दायर मुकदमे में दावा किया गया है कि डेल्टा एयरलाइन्स की फ्लाइट में सवार वह यात्री कम से कम 10 बार शराब (वोदका) पी चुका था और नशे में बिल्कुल धुत्त था। इस दौरान उसने कई बार उन मां-बेटी को गलत ढंग से टच किया। आरोप है कि उस शख्स के इस अभद्र व्यवहार से किशोरी घबरा गई और उसे दौरा पड़ने लगा। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट ने उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया।
मी‎डिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रुकलिन फेडरल कोर्ट में प्रस्तुत मुकदमे के दस्तावेजों के अनुसार, जेएफके एयरपोर्ट से बाहर लगभग नौ घंटे की दुखी करने वाली यात्रा के दौरान मां-बेटी दुर्व्यवहार करने वाले सहयात्री को शराब नहीं दिए जाने की भी मांग करते रहे, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने उन दोनों की गुहार को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया। 26 जुलाई 2022 की यात्रा के बारे में परिवार के वकील इवान ब्रुस्टीन ने कहा ‎कि उड़ान के दौरान उनके साथ जो हुआ वह सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था, यह पूरी तरह से रोका जा सकता था।
ब्रुकलिन फेडरल कोर्ट में दायर मुकदमें में फ्लाइट स्टाफ पर आरोप है कि उसने एक व्यक्ति को कथित तौर पर वोदका परोसा, जबकि वह पहले से ही नशे में दिख रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब मां ने अपनी चिंता जाहिर की तो एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया और ‘धैर्य रखने’ की बात कह कर चली गई। मां और उसकी बेटी की रिपोर्ट के अनुसार, व्यक्ति ने शराब का गिलास लेकर वापस आने से पहले कुछ देर टॉयलेट में चला गया। नशे में धुत्त व्यक्ति को दूसरी सीट पर स्थानांतरित करने के बजाय, एक फ्लाइट अटेंडेंट ने कथित तौर पर उसे पीड़ितों के साथ बातचीत बंद करने का निर्देश दिया। इससे नशे में धुत यात्री का अपशब्दों से भरा गुस्सा फूट पड़ा, जिसने मां और उसके बच्चे को मौखिक रूप से गाली देना शुरू कर दिया। 2 मिलियन डॉलर के मुकदमे के अनुसार नशे में धुत्त डेल्टा यात्री ने लड़की के शरीर को गलत तरीके से छुआ। वहीं डेल्टा एयरलाइंस ने इस मुकदमे के संबंध में कोई टिप्पणी देने से इनकार कर दिया।