नई दिल्ली । गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात सरकार के ऊपर जो टिप्पणी की गई है। उसे हटाने की मांग की गई है। 
गुजरात सरकार की ओर से कहा गया है, 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात सरकार ने कार्रवाई की थी। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि सरकार निर्णय ले। 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ही गुजरात सरकार ने 1992 के छूट नियमों को लागू कर बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई की थी। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से, याचिका में आग्रह किया है, कि फैसले मे गुजरात सरकार द्वारा मिलकर काम करने और आरोपियों के साथ मिली भगत जैसी टिप्पणी को फैसले से हटाया जाए। इससे राज्य सरकार की छवि खराब हुई है।