नई दिल्ली । अगर आप दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) क्षेत्र के वासी हैं और आप ने लंबे समय से संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए ही है. अगर आपने जल्दी ही अपने संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है. एमसीडी बकायेदारों से वसूली के लिए सख्त रवैया अपनाने जा रही है. बता दें कि एमसीडी की आय का सबसे बड़ा स्रोत संपत्ति कर है. निगम को अब तक 2000 करोड़ रुपये सालाना संपत्ति कर के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसे निगम ने तीन हजार करोड़ करने का लक्ष्य रखा है. राजधानी दिल्ली में 12 लाख संपत्ति मालिक हैं, जिनमें से महज 5 लाख संपत्ति मालिक कर का भुगतान करते हैं. जिसे बढ़ाने की कवायद में निगम ने संपत्ति मालिकों को नोटिस देना शुरू किया था. इस कड़ी में अगला कदम उठाते हुए निगम ने संपत्ति मालिकों की संपत्ति से उनके बैंक खातों को अटैच किया था. अब इससे आगे बढ़ते हुए निगम कर बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना चुकी है. दिल्ली नगर निगम के कर एवं समाहर्ता कुणाल कश्यप के आदेश के अनुसार संपत्ति कर कम जमा किया जा रहा है, बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है. इसे देखते हुए एमसीडी ने दिल्ली नगर निगम एक्ट के अनुच्छेद 152 के तहत मुकदमा दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को ऐसी संपत्तियों को चिह्नित करने के आदेश दिए गए हैं.