कर्नाटक की बेंगलुरु स्थित एक विशेष कोर्ट ने एक इंजीनियरिंग छात्र को 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने सोमवार को बताया कि सोमवार को कहा कि बेंगलुरु के कचरकनहल्ली का रहने वाला इंजीनियरिंग छात्र फैज रशीद फरवरी 2019 से जेल में बंद है। वह इंजीनियरिंग के तीसरे सेमेस्टर का छात्र है। उसे पुलवामा हमले को लेकर आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट लिखने पर गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए थे। फैज रशीद ने उनकी शहादत का जश्न मनाया था। 

रशीद का फोन जब्त कर पुलिस ने उसकी फोरेंसिक जांच कराई थी। इसके बाद उसके खिलाफ भादंवि की धारा 153 ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी भड़काना), 124 ए (देशद्रोह), 201 (सबूत नष्ट करना) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की धारा 13 के तहत दायर किया गया था। 

पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले की एक बस पर 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमला किया गया था। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदी कार से बस को टक्कर मारी थी। काफिले में 78 बसें थीं। इसके जरिए 2,500 सीआरपीएफ जवान जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे।

गृह मंत्रालय ने अप्रैल 2019 में पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 'आतंकवादी' घोषित किया था। 11 अप्रैल, 2022 को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के काफिले पर हमले का मुख्य साजिशकर्ता था।