सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सत्येंद्र जैन ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

कोर्ट के प्रधान जिला एवं सेशन कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को दूसरे न्यायाधीश के पास ट्रांसफर करने की मांग वाली ईडी की याचिका को अनुमति दे दी थी। इसके बाद इस मामले को विशेष न्यायाधीश विकास ढल को स्थानांतरित कर दिया गया। पहले मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने की थी।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सत्येंद्र जैन पर मुकदमा दर्ज किया था। दर्ज मुकदमे के आधार पर ईडी ने 2017 में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत जैन एवं अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जैन पर उनसे संबद्ध चार कंपनियों के जरिए मनी लान्ड्रिंग का आरोप है।