वाशिंगटन । अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पर लगाए प्रतिबंध को रद्द कर दिया। कोलराडो के टॉप कोर्ट ने 14वें संविधान संशोधन के तहत ट्रंप को चुनाव लड़ने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि राज्य अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर गया है। कोर्ट ने कैपिटल दंगे के लिए ट्रंप को जवाबदेह ठहराने के प्रयासों को खारिज कर दिया। इसके बाद अब ट्रंप का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। ट्रंप ने इस फैसले को अमेरिका के लिए बड़ी जीत करार दिया है। 
जज ने सर्वसम्मति से लोअर कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया कि ट्रंप को छह जनवरी, 2021, कैपिटल दंगा मामले में उनकी कथित भूमिका के कारण सार्वजनिक पद धारण करने से अयोग्य घोषित किया था। कोलोराडो के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी तरह के पहले फैसले में कहा था कि प्रावधान, धारा 3, ट्रंप पर लागू की जा सकती है। ट्रंप के वकीलों ने दलील दी कि छह जनवरी का दंगा विद्रोह नहीं था और अगर ऐसा था भी, तब ट्रंप दंगाइयों में शामिल नहीं हुए थे।